बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में कैसे कर सकते हैं निवेश, जानिए पूरा प्रोसेस।
बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्रोसेस–
बच्चों के नाम पर आसानी से ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में खाता खोलते समय आपको बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र या आधार या स्कूल आई.डी कार्ड , माता-पिता या अभिभावक होने का फ्रूफ और पता प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। इसके बाद बच्चे और अभिभावक की केवाईसी होने के बाद आसानी से आप खाता खोल सकते है।
इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के समय हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल, समय अवधि और फंड के प्रकार पर अवश्य ध्यान देना हैं। अब आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं।
माता-पिता को देना होता है चाइल्ड म्यूचुअल फंड टैक्स।
बच्चों के नाम पर आप आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। हालांकि, इससे होने वाली इनकम को माता-पिता की इनकम में जोड़ा जाता है।
इनकम टैक्स की धारा 64 के मुताबिक, अगर बच्चे की 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले म्यूचुअल फंड की बिक्री की जाती हैं और उससे जो कैपिटल गेन होता है, तो उसे माता-पिता या अभिभावक की इनकम में जोड़ा जाएगा और जैसे बच्चा 18 वर्ष से ज्यादा का हो जाता है तो म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम पर उसे टैक्स देना होगा।
बता दें, अगर आप बच्चों के नाम पर निवेश कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड की बिक्री पर पैसा केवल बच्चे के ही बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। निवेश के समय चाइल्ड बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है।
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